Article

मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आप विधायक अमतुल्लाह खान को ज़मानत

 27 Apr 2024

लोकसभा चुनाव के बीच आम आदमी पार्टी के विधायक अमतुल्लाह खान को राउज़ एवेन्यू कोर्ट के बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े मामले में 15 हज़ार रुपये के निजी मुचलके पर उन्हें आज जमानत दे दी। दरअसल प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) के समन पर पेश न होने को लेकर अमतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। इसी शिकायत से जुड़े मामले में शनिवार को कोर्ट में पेशी दौरान उन्हें जमानत मिल गई।


 

ईडी ने दर्ज़ कराई थी शिकायत 

ईडी ने हाल ही में दिल्ली वक्फ बोर्ड में नियुक्ति और उसकी संपत्तियों को पट्टे पर देने से जुड़े मामलों पर पूछताछ के लिए पेश नहीं होने और जांच में शामिल नहीं होने के लिए अमतुल्लाह खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। ईडी ने इस मामले में पूछताछ के लिए अमानतुल्लाह खान को 6 समन भेजे थे। लेकिन समन मिलने के बाद भी वह पेश नहीं हुए थे। अमतुल्लाह खान ने सुप्रीम कोर्ट में भी अग्रिम जमानत याचिका लगाई थी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 15 अप्रैल के अपने आदेश में अमतुल्लाह खान को राहत देने से इनकार कर दिया था और विधायक द्वारा ईडी के समन में शामिल न होने पर नाराजगी जताई थी। जिसके बाद विधायक अमानतुल्लाह खान 18 अप्रैल को जांच में शामिल होने के लिए ईडी के सामने पेश हुए थे। उस दौरान ईडी ने उनसे 13 घंटे तक पूछताछ की थी। जिसे बाद आप नेताओं ने यह दावा किया था कि अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन कई घंटों की पूछताछ के बाद ईडी ने छोड़ दिया था।


क्या है मामला


अमानतुल्लाह खान पर आरोप है कि जब वो दिल्ली वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष थे तब उन्होंने 32 लोगों को अवैध रूप से भर्ती किया। इसके साथ ही उन्होंने अवैध रूप से दिल्ली वक्फ बोर्ड की कई संपत्तियों को किराये पर दिया था। आप विधायक पर ये भी आरोप लगाया गया है कि उन्होंने दिल्ली वक्फ बोर्ड के फंड का गलत इस्तेमाल किया था। दिल्ली वक्फ बोर्ड के तत्कालीन सीईओ ने अवैध भर्ती के खिलाफ बयान जारी किया था।

इस मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने सितंबर 2022 में अमानतुल्लाह से पूछताछ की थी। इसी के आधार पर एसीबी ने चार जगहों पर छापे मारे थे जिसमे करीब 24 लाख रुपये कैश बरामद किया गया था। इसके अलावा, दो अवैध और बिना लाइसेंस की पिस्टल मिली थी। जिसके बाद अमानतुल्लाह खान को गिरफ्तार कर लिया गया था। लेकिन बाद में उन्हें 28 दिसंबर 2022 को जमानत पर रिहा कर दिया था।



कौन हैं अमानतुल्लाह खान

ओखला से आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान का जन्म उत्तर प्रदेश के मेरठ में हुआ। साल 2015 के विधानसभा चुनाव में अमानतुल्ला खान ने बीजेपी के ब्रह्म सिंह को 60 हजार से ज्यादा वोटों से हराकर जीत हासिल की थी। आम आदमी पार्टी में शामिल होने से पहले अमानतुल्लाह खान ने लोक जनशक्ति पार्टी के टिकट पर साल 2013 में चुनाव लड़ा था, लेकिन उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। इसके बाद साल 2020 में आप ने ओखला से अमानतुल्लाह खान को फिर से मैदान में उतारा और दूसरी बार विधायक बने।